आज़मगढ़: बिलरियागंज क्षेत्र में नाबालिग किशोरी संग छेड़खानी के मुकदमे में 3 आरोपियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थ दंड की सजा
नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 6 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना के एक गांव में पीड़िता किशोरी 5 जनवरी 2015 की शाम लगभग 7बजे गांव के एक दुकान से आ रही थी।