तिरोड़ी: विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम न्यायालय का फैसला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बोरकर सहित दो अन्य आरोपी दोषमुक्त
तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मिरगपुर से जुड़ा छह वर्ष पुराना मामला आखिरकार न्यायालय के निर्णायक फैसले के साथ समाप्त हुआ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बोरकर, सचिन भौरजार और लक्ष्मीचंद बोपचे पर लगाए गए गंभीर आरोपों से विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला 26 मई को सुनाया गया, जिसने लंबे समय से चल रहे इस विवादास्पद मामले