शाजापुर: पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मुबारिक खान पिता हकीम निवासी मुल्लाखेडी को धारा 302भादवि में आजीवान कारावास एवं3000रू.अर्थदण्ड तथा धारा25आर्म्स एक्ट में2वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000रू के अर्थदण्ड से दंडित किया।5मई2023को ग्राम मुल्लाखेड़ी में आरोपी मुबारिक ने अपनी पत्नि अंजुम बी को सुबह 3.30 बजे सोई हुई अवस्था में चाकू से हत्या कर दी थी।