बांसवाड़ा: शहर के शेयर कारोबारी नानावटी पर 8 करोड़ के लेन-देन की एफआईआर कोतवाली में दर्ज थी, हाई कोर्ट ने की रद्द
बांसवाड़ा. राजस्थान हाई कोर्ट ने शेयर कारोबारी हिमांशू नानावटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।इस संबंध में मंगलवार को कोर्ट ने आदेश जारी किए। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राती तलाई निवासी शेयर कारोबारी हिमांशू नानावटी के खिलाफ नई आबादी सैफीपुरा निवासी नसीमा उर्फ निसरिन पत्नी हकीमुद्दीन तबरान ने शेयर कारोबार में निवेश के नाम पर करीब 8 करोड़ रुपए की ।