बांसवाड़ा: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
बांसवाड़ा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने आज मंगलवार दोपहर 3:15 बजे एक किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।