बहराइच: चतुर्थ अपर ज़िला जज की अदालत ने हत्या मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा
बहराइच दीवानी न्यायालय स्थित चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने हत्या मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार जायसवाल ने गुरुवार शाम को बताया कि घटना वर्ष 2003 में हरदी थाना क्षेत्र में हुई थी जिस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।