फिरोज़ाबाद: अधिवक्ता को गोली मारने के आरोपी को दबरई कोर्ट ने सुनाई सात वर्ष की कारावास और ₹20 हजार का अर्थदंड
जनपद न्यायालय ने कोर्ट जाते समय अधिवक्ता को गोली मारने के मामले में दोषी को बुधवार दोपहर सवा दो बजे करीबन सात वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दोषी की मां को साजिश रचने के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।