बड़ी खबर: अनूपपुर में श्रीराम फाइनेंस के डिफ़ॉल्टर पर कड़ा एक्शन, कुछ ही देर में शुरू होगी कुर्की की कार्रवाई!
अनूपपुर।
जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर के सख्त रुख के बाद अब बकाया राशि न चुकाने वाले देनदार के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस गया है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी बनाम अमित कुमार गुप्ता के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के अमल में लाते हुए बेलीफ और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर जंगम (चल) संपत्ति की जप्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है।
₹1.25 लाख बकाया न देने पर एक्शन
मामले के अनुसार, ग्राम बकेली निवासी अमित कुमार गुप्ता (पिता रामभजन गुप्ता) पर फाइनेंस कंपनी का ₹1,25,687/- का बकाया लंबित था। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद राशि जमा न करने पर न्यायालय (अतिरिक्त न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय) ने आदेश 21 नियम 66 के तहत संपत्ति जब्ती का अंतिम आदेश जारी किया था।
मौके पर हड़कंप, विरोध करने पर होगी गिरफ्तारी
अदालती आदेश के तहत मौके पर पहुंचे अधिकारी बकाया राशि के एवज में वाहन, व्यावसायिक सामग्री या घरेलू सामान जब्त करेंगे। प्रशासन ने साफ़ चेतावनी दी है कि यदि कुर्की की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान डाला गया या आदेश का उल्लंघन हुआ, तो आरोपी के खिलाफ अवमानना और सिविल जेल (Civil Imprisonment) की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने इस मामले में अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए 06-10-2026 की तिथि तय की है। फिलहाल मौके पर जब्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है।