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झाँसी रोड थाना प्रभारी द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया... #viral #gwalior #pushpanjalitoday #viralreels #gwaliorbreaking

Gwalior Gird, Gwalior | Jun 4, 2026

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तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल मप्र से भाजपा के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए
#bjp

तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल मप्र से भाजपा के राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए #bjp

Gwalior Gird, Gwalior | Jun 4, 2026

पत्नी की छाती पर तमंचा रखकर बोला- 'सेंट्रल जेल जाना है', पुलिस ने किया गिरफ्तार,

इटावा। जिले के अहेरीपुर क्षेत्र में एक युवक की अजीबोगरीब हरकत से हड़कंप मच गया। युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की छाती पर तमंचा रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, अहेरीपुर निवासी 26 वर्षीय कोमल सिंह अपनी बुआ के घर रहता है। बताया जा रहा है कि वह पुलिस के सामने भी यह कहता रहा कि उसे सेंट्रल जेल जाने का शौक है। उसने दावा किया कि वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है और इस बार सेंट्रल जेल जाने की इच्छा रखता है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह अपनी पत्नी को धमका रहा था। मेडिकल परीक्षण के दौरान भी उसने अजीब बयान दिए। आरोपी का कहना था कि उसकी पत्नी को छाती पर पिस्तौल रखने का शौक था, इसलिए उसने असली तमंचा रख दिया। उसने यह भी कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वह पत्नी

पत्नी की छाती पर तमंचा रखकर बोला- 'सेंट्रल जेल जाना है', पुलिस ने किया गिरफ्तार, इटावा। जिले के अहेरीपुर क्षेत्र में एक युवक की अजीबोगरीब हरकत से हड़कंप मच गया। युवक ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की छाती पर तमंचा रख दिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, अहेरीपुर निवासी 26 वर्षीय कोमल सिंह अपनी बुआ के घर रहता है। बताया जा रहा है कि वह पुलिस के सामने भी यह कहता रहा कि उसे सेंट्रल जेल जाने का शौक है। उसने दावा किया कि वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है और इस बार सेंट्रल जेल जाने की इच्छा रखता है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को उस समय हिरासत में लिया गया जब वह अपनी पत्नी को धमका रहा था। मेडिकल परीक्षण के दौरान भी उसने अजीब बयान दिए। आरोपी का कहना था कि उसकी पत्नी को छाती पर पिस्तौल रखने का शौक था, इसलिए उसने असली तमंचा रख दिया। उसने यह भी कहा कि जेल से बाहर आने के बाद वह पत्नी

Gwalior Gird, Gwalior | Jun 4, 2026

मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप

मुरैना। मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।

शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को उसे घूमाने के बहाने रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर कार में पहली बार दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपये सहित अन्य शर्तें रख दीं और बाद में शादी से इनकार कर दिया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी द्वारा महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का भी दावा किया है।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप मुरैना। मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को उसे घूमाने के बहाने रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर कार में पहली बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपये सहित अन्य शर्तें रख दीं और बाद में शादी से इनकार कर दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी द्वारा महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का भी दावा किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

Gwalior Gird, Gwalior | Jun 4, 2026

मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप

मुरैना। मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।

शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को उसे घूमाने के बहाने रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर कार में पहली बार दुष्कर्म किया गया।

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपये सहित अन्य शर्तें रख दीं और बाद में शादी से इनकार कर दिया।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी द्वारा महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का भी दावा किया है।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप मुरैना। मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को उसे घूमाने के बहाने रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर कार में पहली बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपये सहित अन्य शर्तें रख दीं और बाद में शादी से इनकार कर दिया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी द्वारा महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का भी दावा किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।

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