फरेंदा: कोल्हुई क्षेत्र में वर्ष 1996 के मारपीट मामले में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया
वर्ष 1996 के कोल्हुई थाना क्षेत्र के मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने आरोपी प्रेमशंकर पाण्डेय को दोषी करार दिया। आरोपी को 01 दिन की न्यायिक अभिरक्षा एवं 600 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 20 दिन की अतिरिक्त सजा भी निर्धारित की गई। मामले में वादी शिव प्रकाश पाण्डेय और विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक लीलाधर राय की गवाही