➡️ कोटपा एक्ट के उल्लंघनकर्ताओं पर की चालानी कार्रवाई
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 19 सितम्बर को जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए गठित दल द्वारा कारगिल चौक एवं बस स्टैंड स्थित पान ठेले एवं चाय की दुकानों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया कि इस दौरान कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 5 दुकानदारों पर 900 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइश दी गई। जिला स्तरीय निरीक्षण दल में जिला नोडल अधिकारी डॉ शुभांजलि बंसोड, फूड इंस्पेक्टर श्री संदीप पाटिल, एसआई श्री उत्तम मस्तकर, एएसआई श्री किशोरीलाल, प्रधान आरक्षक श्री कृष्णकांत विधौलिया एवं आरक्षक श्री अतुल शर्मा उपस्थित रहे।
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Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
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Betul, Madhya Pradesh | Sep 19, 2026