नबीनगर: मोहरी ईटवा के पॉक्सो एक्ट मामले में अदालत ने दो दोषियों को सुनाई सजा, लगाया ₹4000 का अर्थदंड
पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई है। ए.डी.जे.-06 की अदालत ने नवीनगर प्रखंड के टंडवा थाना कांड संख्या-103/21 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित जनेश्वर राम (पिता-स्व. गजेंद्र राम) तथा चंदन राम (पिता-अखिलेश राम), दोनों निवासी ग्राम मोहरी ईटवा को कुल ₹4,000 का अर्थदंड देने का आदेश ।