मुरैना के डिप्टी कलेक्टर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप
मुरैना। मुरैना में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।
शिकायत के अनुसार वर्ष 2025 की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की पहचान हुई थी। इसके बाद बातचीत बढ़ी और आरोपी ने महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को उसे घूमाने के बहाने रेस्ट हाउस के पीछे ले जाकर कार में पहली बार दुष्कर्म किया गया।
पीड़िता का कहना है कि इसके बाद सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और ग्वालियर के एक फ्लैट में भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने 5 करोड़ रुपये सहित अन्य शर्तें रख दीं और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने और पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी द्वारा महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अपने आरोपों के समर्थन में कुछ वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का भी दावा किया है।
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 एवं 351 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है।