सिराथू: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोहन्दा प्रधान भूप नारायण पाल और अन्य दो की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बुधवार शाम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जिले का बहुचर्चित लोहन्दा कांड में आरोपी बनाए भूप नारायण पाल भाई विपिन पाल व एक अन्य की गिरफ्तारी पर रोक आदेश जारी किया है।जस्टिस सिद्धार्थ व जस्टिस हरवीर की डबल बेंच ने यह फैसला दिया है।याचिकाकर्ता ने केस रद्द करने की मांग की गई थी। 4 जून को कथित रेप केस में आरोपी के पिता की आत्महत्या के बाद सैनी में दर्ज हुई थी एफआईआर।