➡️ एक स्कूल बस को जप्तकर फिटनेस किया निरस्त जप्तशुदा
➡️ ई-रिक्शा आटो से रु. 32500/- जुर्माना वसूल
स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर आज शहरी क्षेत्र में स्कूल बसों की सघन चौकिंग संबंधी कार्यवाही की गई। कुल 13 स्कूल बसों की जांच की गई जिनमें से 01 स्कूल बस वाहन में आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई गई, प्रवेश एवं निर्गम के लिए दो पृथक-पृथक दरवाजे नहीं पाये गये, वाहन में फस्टएड बॉक्स नहीं पाया गया, वाहन में अग्निशमन यंत्र निर्धारित मानक का नहीं पाया गया, जिस पर एक्सपाईरी दिनांक अंकित नहीं थी। उक्त बस का मोटरयान अधिनियम के फिटनेस प्रमाण पत्र को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। फिटनेस निरस्त अवधि तक वाहन के पंजीयन एवं परमिट भी निलंबित रहेगें। उक्त बस को वर्तमान में आरटीओ कायालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त बसों का संचालन पुनः फिटनेस प्रमाण प्राप्त करने हेतु तैयार कराने के उपरांत ही संचालन की अनुमति होगी।
साथ ही इस कार्यालय में ई-रिक्शा आटो रिक्शा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी क्षेत्र में बिना चालक लायसेंस, ओव्हर स्पीड, बिना पंजीयन, बिना बीमा के ई-रिक्शा वाहन चलाये जा रहे थे। जिन्हें जप्तकर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया था। जिन पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कर रु. 32500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसौं का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआं का पालन करे, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठाये। यदि चौकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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40 views | Sagar, Madhya Pradesh | Jun 16, 2026