बिलासपुर: पेंशनरों को हाईकोर्ट से मिली राहत, 120 दिनों में छठवें-सातवें वेतनमान का एरियर देने के निर्देश
रविवार को दोपहर 2:00 बजे मिली जानकारी, पेंशनरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत 120 दिनों में छठवें-सातवें वेतनमान का एरियर देने के निर्देश, High Court of Chhattisgarh ने राज्य सरकार को पात्र पेंशनरों का बकाया एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है। फैसले से वर्षों से भुगतान का इंतजार कर रहे हजारों पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है।