वारंटी में खराब कार का गेट कांच नहीं बदलना कंपनी को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग का बड़ा आदेश
चित्तौड़गढ़, 31 जुलाई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वारंटी अवधि के दौरान नई कार के गेट का कांच खराब होने के बावजूद उसे न तो ठीक करने और न ही बदलने को सेवा में कमी मानते हुए कार कंपनी के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
आयोग के अध्यक्ष जगमोहन अग्रवाल एवं सदस्य हर्ष अरोरा ने रिनॉल्ट अर्गस प्राइवेट मोटर्स लिमिटेड, भीलवाड़ा को आदेश दिया कि परिवादी की कार के ड्राइवर साइड गेट का खराब कांच एक माह के भीतर निःशुल्क नया लगाकर कार सात दिनों के भीतर सुपुर्द की जाए। साथ ही दो माह के भीतर परिवादी को अधिवक्ता शुल्क एवं परिवाद व्यय के रूप में 5,000 रुपये भी अदा किए जाएं।
प्रकरण के अनुसार गंगरार तहसील के रायपुरिया निवासी भंवरलाल सुथार ने अधिवक्ता रतन कुमावत एवं खुमराज कुमावत के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा स्थित रि�
Chittaurgarh, Chittorgarh | Jul 31, 2026