राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए राशन कार्ड निर्माण अभियान की समीक्षा, अनुमंडल पदाधिकारी ने दिए समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के अंतर्गत जिले के सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, शेखपुरा द्वारा सरकार के निदेश के आलोक में विशेष अभियान मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। जिलाधिकारी, शेखपुरा श्री शेखर आनंद के निर्देशानुसार जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभुकों को दिनांक *13 अगस्त, 2026* तक प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नए राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
इसी क्रम में आज अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा सुश्री प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ नए राशन कार्ड निर्माण अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं जिलाधिकारी, शेखपुरा के निर्देशों के आलोक में अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि अभियान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रखंड हेतु दैनिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन कार्य करते हुए उसकी नियमित समीक्षा एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेताओं के साथ अविलंब बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र लाभुकों की पहचान, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने, आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन तथा समयबद्ध ऑनलाइन प्रविष्टि एवं निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान किसी भी पात्र परिवार को राशन कार्ड से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें तथा अभियान की दैनिक प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करें।
उन्होंने सभी पात्र लाभुकों से अपील की कि वे अपने संबंधित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेता, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर नए राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कराएं। लाभुक स्वयं भी *Smart PDS Portal* के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है—
* जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां।
* परिवार के मुखिया का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
* बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
* परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की स्पष्ट छायाप्रति।
* आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर।
* सक्रिय ई-मेल आईडी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी पात्र परिवारों से विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाने तथा निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाली खाद्यान्न सुरक्षा योजना का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध रूप से पहुंचाया जा सके।