उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा सियासी और कानूनी विवाद सामने आया है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 जून को खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने कई जगहों पर पुराने प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था, ताकि नए चुनाव होने तक पंचायत का काम चलता रहे। लेकिन इस फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी निर्वाचित प्रधान को प्रशासक बनाना कानून के मुताबिक सही नहीं है।
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