अकबरपुर: माती कोर्ट ने धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई
धारदार हथियार से गर्दन पर हमला कर हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 15 ने तीन अभियुक्तों प्रभुशंकर कटियार, रमाकांत कटियार व अभिषेक कटियार पुत्रगण देवनाथ कटियार निवासीगण ग्राम नंदना थाना सिकंदरा जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और तीनो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹2,00,000 का अर्थदंड लगाया।