बिलासपुर: बिलासपुर तहसील क्षेत्र के खाद्य विक्रेता एमआरपी दर पर ही बेचें खाद,अन्यथा होगी कानूनी कार्यवाही
दिनांक 4 जुलाई 2026 समय लगभग 2:00 बजे मिली जानकारी के अनुसार उपसंचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एवं जिला प्रशासन द्वारा जिले के तहसील क्षेत्र के समस्त निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक खाद्य विक्रेताओं को सभी उर्वरक विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से सचेत किया गया है कि खुदरा मूल्य पर ही खाद बेचें।