नई टिहरी के सरकारी आवासों पर अतिक्रमण पर मांगा जवाब
नैनीताल हाई कोर्ट ने नई टिहरी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाए गए आवासों में अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कालोनियां टिहरी बांध के कर्मचारियों व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रहने के लिए बनाई गई थी लेकिन अब इनमें अधिवक्ता, फड़ व्यवसायी, कबाड़ वाले सहित अन्य स्थानीय लोग किराए पर रहे हैं। जो न तो किराया दे रहे न ही सरकारी आवासों को खाली कर रहे हैं। मार्च 2026 में आरटीआइ के जवाब में सिंचाई विभाग की तरफ से कहा गया था कि आवासों पर से कब्जा ले लिया गया है। अब आवासों में अतिक्रमण नहीं हुआ है। इधर, जून 2026 की आरटीआइ के जवाब में कहा जा