थाना जवां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/14 धारा 323/326/376/34 भादवि में अभियुक्त 1.बुद्धप्रकाश पुत्र रोहताश, 2.दीपक उर्फ पिया पुत्र मुनीम निवासीगण आलमपुर सुबकरा थाना जवां अलीगढ़ को माननीय न्यायालय एडीजे-11 द्वारा दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड (प्रत्येक को)से दण्डित किया गया ।