खराब इलेक्ट्रिक स्कूटी ने बढ़ाई परेशानी, उपभोक्ता आयोग ने दिलाई राहत! Kangra Express
धर्मशाला में खराब इलेक्ट्रिक स्कूटी मामले में जिला उपभोक्ता आयोग, कांगड़ा ने कंपनी को उपभोक्ता को ₹1.02 लाख वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ₹20 हजार क्षतिपूर्ति और ₹10 हजार वाद व्यय भी देने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत के अनुसार वर्ष 2024 में खरीदी गई Okinawa इलेक्ट्रिक स्कूटी कुछ महीनों बाद खराब हो गई थी और चार्जिंग की समस्या भी सामने आई। बार-बार शिकायत के बावजूद समाधान न होने पर मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। मामले की पैरवी अधिवक्ता नीलम जरीयाल ने की।
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Kangra, Kangra | Sep 19, 2026