सोमवार संध्या 4:00 प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहरण के बाद नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने के आरोप में दोषी करार दिए गए आरोपित गौड़ी शंकर राय को कोर्ट ने 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई।