औरैया: दहेज हत्या में पति और सास दोषी, दोनों को सात-सात साल की सजा, 15-15 हजार रुपये का लगाया अर्धदण्ड
चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पारुल जैन की अदालत ने पति और सास को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभू