किरीबुरू थाना कांड संख्या-09/2024 में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला दिनांक 09 अप्रैल 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) एवं पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 4/6 के तहत दर्ज किया गया था।अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।