सुल्तानपुर: सुल्तानपुर में अपहरण-रेप दोषी को 10 साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, सात साल में आया फैसला
सुल्तानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मंगलवार को शाम 4 बजे पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। मोहित पुत्र शोभनाथ निवासी लोहिया, थाना लंभुआ, को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत की गई।सुल्तानपुर के ASJ-12 न्