जिले की शेष 31 शराब दुकानों के पुनर्गठित एवं 14 मदिरा एकल समूह निष्पादन के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य 50 करोड़ 71 लाख 1 हजार 811 रुपये रखा गया है। 14 मार्च 2026 को ईटेंडर एवं ईटेंडर कम ऑक्शन से टेंडर की प्रकिया होगी। यह जानकारी जिला आबकारी अधिकारी बीएल दांगी ने शुक्रवार की शाम 5:00 बजे फ्रेश नोट जारी कर दी ।