पिपरिया: 4 बदमाशों को जिला बदर, एक को 6 माह तक थाने में हाजिरी का आदेश
जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत सख्त कार्रवाई की है। कुल पांच प्रकरणों में आदेश जारी करते हुए चार आरोपियों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है,