बद्रीनाथ धाम थाली भेंट वित्तीय अनियमितता मामला, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, सह-अभियुक्त राजेंद्र चौहान गिरफ्तार!!
चमोली। बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि एवं दान सामग्री में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीकेटीसी (बदरी-केदार मंदिर समिति) के स्थायी कर्मचारी एवं तत्कालीन मंदिर अधिकारी तथा थाली भेंट गणना प्रभारी राजेंद्र चौहान को सह-अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर एसआईटी द्वारा मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जा रही है। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र चौहान की संलिप्तता सामने आने के बाद शुक्रवार को उसे ज्योतिर्मठ से गिरफ्तार कर थाना श्री बद्रीनाथ लाया गया।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में कोतवाली श्री बद्रीनाथ में शिकायत के आधार पर मुकदमा संख्या 06/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 306 एवं 316(5) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले 12 जुलाई 2026 को नामजद आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।
SIT की जांच के दौरान थाली भेंट गणना कक्ष की विभिन्न तिथियों की सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि 22, 25 और 29 जून 2026 की फुटेज में राजेंद्र चौहान कथित रूप से ₹500 के नोटों की गड्डियां, दान सामग्री और आभूषण अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ने प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत थाली भेंट की धनराशि एवं दान सामग्री का हिस्सा अपने कब्जे में लिया।
मामले में साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2)(क) भी जोड़ी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर रही है। मामले की विवेचना धारा 306, 316(5), 317(2) एवं 61(2)(क) बीएनएस के तहत जारी है। नियमानुसार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा।