मौदहा: बिवांर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया ₹10 हजार का अर्थदंड
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना बिंवार में 19 नवंबर 2021 को मुकदमा अपराध संख्या 290/2021 के तहत धारा 376(3) भादंसं व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में राजाबाबू प्रजापति पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम सायर, थाना बिंवार