यातायात पुलिस द्वारा क्या की गई कार्रवाई देखिये रिपोर्ट
ई-रिक्शा पर जो लोग अतिरिक्त सीठ लगाते हैं उन पर हो गई कार्रवाई सीटों को कटवाकर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।
इस दौरान स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा मुख्य चौराहे पर उपस्थित आमजन को भी यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया।
मिशन सेफ फ्यूचर 3*0 के मुख्य बिंदु -
1. स्कूल वाहनों का शत-प्रतिशत फिट होना अनिवार्य है।
2. स्कूल वाहन में चालक के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से एक परिचर का उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि वाहन में छात्राएं यात्रा कर रही हैं, तो परिचर का महिला होना अनिवार्य है।
3. बस/वाहन में अनिवार्य रूप से एक अध्यापक भी बच्चों के साथ यात्रा करे।
4. स्कूल के निजी स्वामित्व अथवा अनुबंधित वाहनों के चालकों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए।
5. स्कूल वाहनों पर आवश्यक सूचनाएं, जैसे स्कूल प्रबंधन का नाम एवं संपर्क सूत्र, चालक का नाम, मोबाइल नंबर, डी.एल. नंबर एवं डी.एल. की वैधता, परमिट संख्या एवं परमिट की वैधता तथा फिटनेस की वैधता अंकित होना अनिवार्य है।