चित्तौड़गढ़: 15 साल पुराने 14 किलो अफीम तस्करी के मामले में NDPS कोर्ट ने मंदसौर जिले के चार आरोपियों को सुनाई 15-15 साल की कैद
NDPS मामलों के विशेष न्यायालय संख्या दो की पीठासीन अधिकारी अचल आर्या ने 15 साल पुराने अफीम तस्करी मामले में सत्यनारायण उर्फ बबलू बलाई निवासी मालाखेड़ी, पंकज पुत्र देवीलाल जाट शिवलाल जाट पुत्र भंवर लाल जाट निवासी पीपल खोटा एवं गोपाल भंवरलाल गाडरी निवासी आक्या जिला मंदसौर को 15-15 साल क्या कठोर कारावास और डेढ़ डेढ़ लख रुपए का जुर्माना सुनाया.