गुना नगर: डीजे के शोर पर सख़्त लगाम, सड़कों और जुलूसों में पूरी तरह बैन, उल्लंघन पर होगी बड़ी कार्रवाई: एसपी
गुना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं। 23 अप्रैल से 22 जून 2026 तक सड़कों, रैलियों और जुलूसों में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीजे केवल निजी कैंपस में तय मानकों के भीतर ही बज सकेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर पुलिस जब्ती और सीलिंग की कार्रवाई करेगी।