बलरामपुर: लापरवाही से वाहन से टक्कर मारने पर अभियुक्त को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक एवं ₹10,000 अर्थदंड की दी सजा
सोमवार 3बजे वादी बिन्द्रा लाल पुत्र राजाराम वर्मा नि0 तुलसीपुर बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी सईद अहमद पुत्र अब्दुल गफूर नि0 खेलपुर थाना को0 नगर द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के लड़के को टक्कर मार देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना तुलसीपुर पर पंजीकृत किया गया।आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।जिस पर सजा सुनाई गई