बलरामपुर: जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा–163 लागू की गई
जनपद बलरामपुर में शांति, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के अंतर्गत आदेश सोमवार 5 बजे जारी किया गया है। यह आदेश 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण जनपद बलरामपुर में प्रभावी रहेगा।