Follow.. भवानीमंडी न्यायालय ने हत्या के प्रयास में तीन जनो को दिया दोषी करार, पांच-पांच साल के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदण्ड से किया दंडित
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भवानीमंडी न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।
मामले में अभियुक्त साहिल खान उर्फ भूरू पुत्र हामिद खान, सोहेल खान पुत्र शरीफ खान एवं ताहिर उर्फ राजा पुत्र बबलू, निवासी मेहंदीपुर मोहल्ला, डग को न्यायालय ने दोषी माना। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5000-₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही, अर्थदंड की अदायगी नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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Sangod, Kota | Jul 17, 2026