दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला: सिर्फ प्रदर्शन में मौजूदगी से आपराधिक कार्रवाई नहीं
Delhi, India | Oct 22, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन में शामिल होना पुलिस के आदेशों की अवहेलना या बाधा डालने की मंशा साबित नहीं करता। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने बताया कि बिना ठोस सबूत के केवल प्रदर्शन में मौजूद रहने पर आपराधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।