खातेगांव: खातेगॉव न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को 2 वर्ष कारावास और ₹1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
गुरुवार शाम 5:00 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायाधीश शीमति तनिष्का वैष्णव न्यायालय खातेगांव ने आरोपी राजेश पिता रेवाराम कीर उम्र 25 वर्ष निवासी करोंद माफी थाना नेमावर को पीडिता को उसका प्राईवेट कृत्य करते हुये एकटक देखा एवं पीडिता का मोबाईल से वीडियो बनाया,फोटो खींचा एवं उक्त चित्र को प्रसारित करने के संबंध में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये