तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने पुलिस थाना में दर्ज 10 वर्ष पुराने प्रकरण हरियाणा के कालावाली थाना क्षेत्र के दादू निवासी अभियुक्त वकील सिँह को एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध घोषित कर 14 साल के कठोर कारावास व ₹2 लाख के अर्थदंड से दण्डित किया है एवं अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।