समाहरणालय, कैमूर*
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जिला जनसम्पर्क कार्यालय*
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प्रेस विज्ञप्ति*
दिनांक 07.08.2026*
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पंच सम्मेलन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण के प्रावधानों की दी गई जानकारी
कैमूर (भभुआ)। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में शुक्रवार, 07 अगस्त 2026 को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB-G RAM-G) Act, 2025 के प्रावधानों से जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित कर्मियों को अवगत कराने के उद्देश्य से पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में योजना के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई।
सम्मेलन में बताया गया कि VB-G RAM-G Act, 2025 देश में वर्तमान संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का स्थान लेगा। यह नई योजना 01 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
सम्मेलन में योजना के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि—
योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है।
योजना का मुख्य फोकस जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका से संबंधित आधारभूत संरचना तथा मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने हेतु कार्यों पर रहेगा।
जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका एवं सामुदायिक संपत्तियों से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना में कन्वर्जेंस एवं पूरे सरकारी तंत्र (Whole-of-Government) के समेकित दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति देने पर जोर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा बुआई एवं कटाई के चरम मौसम में प्रत्येक वर्ष कुल 60 दिनों की अवधि के लिए अधिसूचना जारी की जा सकेगी, जिसके दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे।
केंद्र प्रायोजित इस योजना में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 होगी। उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए यह अनुपात 90:10 रहेगा।
केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर राज्यवार मानक आवंटन (Normative Allocation) तय करेगी तथा अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा।
प्राकृतिक आपदाओं अथवा असाधारण परिस्थितियों के दौरान समय पर प्रतिक्रिया एवं राहत पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
योजना के क्रियान्वयन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग, Weekly Public Disclosure तथा मजबूत सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
केंद्र सरकार मजदूरी की दरें अधिसूचित करेगी। वर्तमान में ₹300 प्रतिदिन प्रति श्रमिक की दर लागू किए जाने की जानकारी दी गई।
यदि कार्य की मांग किए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान होगा।
यह नया कानून ग्रामीण रोजगार को “विकसित भारत 2047” के दीर्घकालिक लक्ष्यों से जोड़ता है।
सम्मेलन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों से योजना के प्रावधानों को ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने तथा पात्र परिवारों को इसके लाभ से जोड़ने का आह्वान किया गया।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Kaimur, Bihar | Aug 7, 2026