ऑपरेशन में लापरवाही, हॉस्पिटल-डॉक्टर पर 20 लाख का जुर्माना : पेट दर्द के बाद कराया था भर्ती, 1 लाख मानसिक पीड़ा के देने होंगे। जालोर उपभोक्ता आयोग ने भीनमाल के एक निजी हॉस्पिटल और संबंधित डॉक्टर को चिकित्सा लापरवाही का दोषी मानते हुए मृतका के पति को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने हॉस्पिटल, डॉक्टर और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से 45 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले में सेवा में कमी और मेडिकल नेग्लिजेंस मानते हुए यह फैसला सुनाया।
Jalor, Jalor | Jun 25, 2026