कोंडागांव: गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित, जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद
कलेक्टर कुणाल दुदावत के द्वारा छग आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत छग आबकारी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम एवं आबकारी आयुक्त छग के आदेशानुसार 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।इसके अंतर्गत जिले के समस्त देशी एवम विदेशी मदिरा दुकान, FL7 सैनिक केन्टीन बंद रहेगा।