औरैया: अपहरण व दुष्कर्म की नाबालिग पीड़िता को 7 साल बाद कोर्ट से मिला न्याय, आरोपी को 20 साल की सजा और 40 हजार का अर्धदंड
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने फफूंद थाना क्षेत्र के सात साल पुराने मामले में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि फफूंद थाना में पीड़िता के भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें बताया कि उसकी 1