गुलाना: बोलाई के बालक का अपहरण कर भीख मंगवाने के आरोपी को जिला और सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 3 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा
ग्राम बोलाई निवासी बालक का अपहरण कर भीख मंगवाने के मामले में आरोपी माखन पुत्र कन्हैयालाल जाटव निवासी ग्राम बोलाई को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने मामले में दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। लोक अभियोजक महेंद्र सिंह परमार ने न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा की जानकारी दी।