अशोक नगर: अशोकनगर में धारा 163 लागू अफवाह, भड़काऊ पोस्ट और काले झंडों पर प्रशासन सख्त
अशोकनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे कलेक्टर साकेत मालवीय के निर्देश पर पूरे जिले में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। अब भड़काऊ भाषण, अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।