भीलवाड़ा: नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट 1 ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,21,000 का जुर्माना लगाया
भीलवाड़ा। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-01, भीलवाड़ा ने आरोपी आवेश सिलावट को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,21,000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश दिया है। विशिष्ट लोक अभियोजक श्री धर्मवीर सिंह कानावत ने 12 गवाहों एवं 23 दस्तावेजों के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत किए।