हमीरपुर: बिवांर क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी करने पर कोर्ट ने तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई
शौच के लिए खेत गई एक बालिका के साथ पहले से घात लगाए युवक के द्वारा छेड़खानी की। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित को तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अवधनरेश सिंह चंदेल ने बताया कि वादी ने 2 अगस्त 2016 को थाना विवांर में तहरीर दी थी।