महेश्वर: वायरल गर्ल की जन्मतिथि विवाद में कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: बिना सुने उम्र बदलना गलत, नगर परिषद का आदेश रद्द
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने वायरल गर्ल की जन्मतिथि बदलने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा, 'संबंधित व्यक्ति को सुने बिना जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती।' ये बर्थ सर्टिफिकेट महेश्वर नगर परिषद ने बनाया था। इसमें वायरल गर्ल के पिता